अनुज त्यागी राजसत्ता पोस्ट
सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता लोकसभा सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम अपमान मामले में दोषी करार दे दिया है और राहुल गांधी मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है।
2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी है.
राहुल गांधी ने ये कथित बयान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में हुई एक जनसभा में दिया था.
राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को टारगेट किया है। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इनकार किया है.
हालांकि कोर्ट ने उन्हें ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का समय देते हुए जमानत दे दी है ,कोर्ट में फैसले के समय खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे,
2 साल की सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी अब खतरा मंडरा गया है।
सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 15000 के निजी में मुचलके पर 30 दिन की जमानत दी है.
अगर राहुल गांधी पर 2 साल की सजा बरकरार रहती है तो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी!!
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